बिजनौर : गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों के प्रति डीएम ने जताई नाराजगी, स्पष्टीकरण तलब करने के दिए निर्देश 

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Published By Bhawna
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जनप्रतिनिध बैठक करते जिलाधिकारी उमेश मिश्रा।

बिजनौर, अमृत विचार। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आहरण एवं वितरण अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने इसमें गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई और उनका स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी विभागीय देयकों के भुगतान के प्रति पूरी सजगता और सतर्कता के साथ बरतें और गंभीरतापूर्वक जांच करने के बाद ही अपने हस्ताक्षर एवं पोर्टल पर अनुमोदन करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भारतीय रिर्जव बैंक की नई गाइडलाइन के अनुपालन के लिए प्रतिबद्व है। कहा कि आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय अनियमितता होने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित डीडीओ एवं संबंधित कर्मचारी का होगा।

जिलाधिकारी ने शासनादेश के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेंट लागू करने की प्रक्रिया के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ई-पेमेंट की स्थिति में भी हस्त निर्मित देयक भी कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन देयकों के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों का डाटा इस कार्य के लिए विकसित विशेष सॉफ्टवेयर में फीड किया जायेगा। जिसमें संबंधित कर्मचारी, अधिकारी का नाम, सीबीएस खाता संख्या, आईएफएससी कोड, मोबाइल नम्बर, ईमेल आदि उल्लेख होगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि किसी कर्मचारी, अधिकारी का स्थानान्तरण होने के उपरान्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बेनिफिशियरी फाइल को हटा दिया जायेगा। 

इसी प्रकार नये आने वाले कर्मचारी, अधिकारी के नाम की नई बेनिफिशियरी फाइल सृजित की जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा देयक, टोकन के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांजेक्शन फाइल तैयार की जाएगी। जिसमें डेबिट एवं क्रेडिट दो प्रकार की इन्ट्री होगी, जिसमें दोनों की धनराशि समान होगी। डेबिट एंट्री में देयक की शुद्ध धनराशि होगी, क्रेडिट इन्ट्री में प्रत्येक बेनिफिशियरी को देय धनराशि अलग-अलग अंकित होगी। इस अवसर पर विभागीय आहरण वितरण अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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