काशीपुर: कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के दिए आदेश

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Published By Shweta Kalakoti
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काशीपुर, अमृत विचार। कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 34 लाख रुपये मुआवजा देने के मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधमसिंह नगर को आदेश दिए हैं।

एडवोकेट अब्दुल सलीम ने बताया कि याची बलवंत सिंह का पुत्र ललित कुमार व पुत्रवधू आरती 10 अप्रैल 2021 को जसपुर से दवा लेकर वापस अपने घर बाइक से लौट रहे थे। तभी हल्दुआ शाहू पेट्रोल पंप के पास जसपुर की ओर से आ रही एक पिकअप वाहन ने तेजी व लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

जिसमें ललित कुमार व उनकी पत्नी आरती की मौत हो गई। जिसमें मृतक के पिता बलवंत सिंह ने थाना कुंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें दुर्घटना क्लेम के संबंध में दायर वाद में वाहन के पंजीकृत स्वामी मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधमसिंह नगर व चालक अमनदीप सिंह को विपक्षी बनाया गया।

वहीं, दुर्घटना के समय वाहन का बीमा भी नहीं था। इस संबंध में मृतका आरती के भाई प्रीतम सिंह व दारा सिंह की ओर से भी क्लेम के लिए वाद दायर किया गया। जिसमें सुनवाई के बाद एमएसीटी/द्वितीय अपर जिला जज काशीपुर रितेश कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्साधिकारी को 3405640 रुपये याची को अदा करने के आदेश दिए हैं। यह राशि एक माह के भीतर दी जानी है।

 

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