रामनगर: हाईकोर्ट ने बार एसोशिएशन  के चुनाव पर लगाई रोक              

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Edited By Amrit Vichar
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रामनगर, अमृत विचार। अधिवक्ता पांडे द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को होने वाले रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगा दी है साथ ही चुनाव अधिकारी जगदीश मासीवाल के द्वारा चुनाव अधिकारी का कार्य करने पर भी रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से याचिकाकर्ता सहित 20 लोगों का नाम वोटर सूची से हटा दिया गया था। पूरन पांडे द्वारा अध्यक्ष पद के नामांकन पत्र की मांग किए जाने पर चुनाव अधिकारी द्वारा उन्हें नामांकन पत्र जारी करने से मना कर दिया गया।

पांच जून को बार काउंसिल द्वारा भी चुनाव अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह मतदाताओं के नाम नहीं हटा सकते और बार काउंसिल ने याचिकाकर्ता पूरन पांडे सहित हटाए गए सभी 20 अधिवक्ताओं का नाम वोटर सूची में पुनः शामिल कर दिया।इसके बावजूद रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी जगदीश मासीवाल द्वारा अपनी ही सूची से चुनाव कराने और पूरन पांडे को नामांकन पत्र न जारी करने का निर्णय लिया गया।  

जिस पर चुनाव अधिकारी के निर्णय को पूरन पांडे द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी इसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद 15 जून तक रामनगर बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव अधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैंठाणी के एकल पीठ के आदेश के बाद अब रामनगर बार एसोसिएशन कि  गुरुवार की वोटिंग स्थगित हो गयी है। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जगदीश चन्द्र मासीवाल ने बताया कि मौखिक रूप से सुनने में आया है। लेकिन आदेश अभी उन्हें प्राप्त नही हुआ है।

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