बरेली: घबराएं नहीं व्यापारी, 30 तक रिटर्न करें फाइल

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। रिटर्न समय पर और सही रूप से फाइल नहीं करने वाले करदाताओं के लिए सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत एमनेस्टी योजना शुरू की है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून है। व्यापारी रिटर्न दाखिल कर योजना का लाभ उठाएं। यह बातें बुधवार को जीएसटी विभाग के एडिश्नल कमिश्नर ग्रेड 1 वीडी शुक्ला ने कहीं।

उन्होंने बताया कि इस योजना में सरकार ने रद्द जीएसटी नंबर को फिर से चालू करने का मौका दिया है। जिन्होंने जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक जीएसटी रिटर्न-4 दाखिल नहीं किया है वह महज 500 रुपये लेट फीस प्रति रिटर्न का भुगतान कर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न -4 रिटर्न को 30 जून 2023 तक भरना आवश्यक होगा। वहीं, जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी जिन्होंने अपना जीएसटी रिटर्न-10 दाखिल नहीं किया है वह भी 30 जून तक 500 रुपये की लेट फीस के साथ दाखिल कर सकते हैं। वह व्यापारी जिन्होंने अपना जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक फाइल नहीं किया है वह जीएसटीआर-9 को फाइल कर सकते हैं। जिसमें उनकी अधिकतम लेट फीस 20 हजार रुपये लगेगी।

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