Nainital News: कोटद्वार में नदी किनारे ट्रंचिंग ग्राउंड पर नोटिस जारी, दो सप्ताह में मांगा जवाब

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नैनीताल, अमृत विचार। कोटद्वार के ऐतिहासिक स्थल कण्वाश्रम व रतनाल नदी के किनारे राज्य सरकार द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने खंडपीठ ने सभी पक्षकारों, केंद्र व राज्य सरकार के अलावा डीएम पौड़ी और कोटद्वार नगर निगम को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 4 सितम्बर को सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता कोटद्वार निवासी प्रदीप सिंह रावत ने अदालत को बताया कि कण्वाश्रम आध्यात्मिक नगरी और सम्राट भरत की जन्मस्थली है। केंद्र ने इस क्षेत्र को आइकोनिक स्थल घोषित किया है तथा इसके विकास और सौन्दर्यीकरण के लिये भी प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा रतनाल नदी के तट पर कोटद्वार क्षेत्र के 40 टन कूड़ा निस्तारण के लिये बड़े ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है। 

केंद्र सरकार ने इसके लिये स्वीकृति भी दे दी है। जिस क्षेत्र में ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है उससे कुछ दूरी ऐतिहासिक मालिनी नदी, आवासीय क्षेत्र और स्कूल-कालेज मौजूद हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने पुरोला में धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से 6 सप्ताह में प्रतिशपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी।

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