हरदोई : बालिका के साथ दुष्कर्म मे पांच को आजीवन कारावास 

हरदोई : बालिका के साथ दुष्कर्म मे पांच को आजीवन कारावास 

हरदोई, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) सुनील कुमार सिंह ने शुक्रवार को सुनाए गए एक फैसले में बालिका के साथ दुष्कर्म करने  में पांच  आरोपितों को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाय।

अभियोजन पक्ष के अनुसार  सांडी थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी 15 वर्षीय बालिका 15 जून 2021 को रात करीब 11 बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी। जहां पर सांडी थाना क्षेत्र के  सखेड़ा निवासी जन्डैल पुत्र सब्बीर ,जीशान पुत्र नेता , अब्दुल पुत्र भूरा , दिलशाद पुत्र सगीर ,तस्लीम पुत्र फिरासत ने बालिका को पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और सभी लोगों ने तमंचा के बल पर बालिका के साथ दुष्कर्म किया । घटना की रिपोर्ट पीड़ित बालिका के भाई ने थाने पर दर्ज कराई थी। अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों की दलीलों  को सुनकर अदालत ने सभी आरोपितों को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओ के तहत पीड़ित बालिका को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान कराई जाए। इस बाबत अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की प्रति भेजने का भी आदेश दिया।

ये भी पढ़ें -प्रयागराज के इस चर्चित घाट पर अब नहीं कर सकेंगे शवदाह संस्कार, नगर निगम ने लगाया बैन