काशीपुर: राष्ट्रीय बीमा आयोग ने रिवीजन याचिका को किया निरस्त
काशीपुर, अमृत विचार। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को वाहन बीमा की राशि मय ब्याज 10.15 लाख भुगतान करने के जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य आयोग के आदेशों को सही ठहराते हुए बीमा कंपनी की रिवीजन याचिका को निरस्त कर दिया।
काशीपुर निवासी जमील अहमद तथा मुशर्रफ ने अधिवक्ता नदीमउद्दीन एडवोकेट के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर करके कहा था कि उसने अपने ट्रक का बीमा एक इंश्योरेंस कंपनी की काशीपुर शाखा से करवाया था। बीमा अवधि के दौरान उसने अपना बीमित ट्रक बेच दिया।
बेचे जाने के बाद ट्रक चोरी होने पर कोतवाली काशीपुर में दर्ज कराई गई। ट्रक नहीं मिलने पर पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिवादी के दावा करने पर बीमा कंपनी ने क्लेम की राशि नहीं दी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमित अवधि में चोरी हुए ट्रक की क्लेम राशि 10 लाख रुपये तथा मानसिक क्षति के तौर पर 10 हजार व वाद व्यय के पांच परिवादी को भुगतान करने के निर्देश दिया।
बीमा कंपनी ने इस आदेश के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में रिवीजन याचिका दायर की। राज्य व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी जिला उपभोक्ता फोरम के आदेशों को सही ठहराते हुए याचिकाओं को निरस्त कर दिया।
