सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की दूसरी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी है।  उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकलपीठ ने रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची के अधिवक्ता ने तर्क देते हुए कहा कि मौजूदा मामले में याची की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं है। जांच कार्यवाही में उसे केवल मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

याची के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि लंबे समय तक कैद में रहने से अभियोजन पक्ष के मामले का खंडन करने तथा अपने बचाव में प्रमाण इकट्ठा करने में याची अक्षम है। मुकदमे का ट्रायल अभी लंबित है। मालूम हो कि रिजवान सोलंकी व उनके विधायक भाई इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाना में 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया था।

प्राथमिकी के तथ्यों के अनुसार रिजवान और इरफान सोलंकी ने जबरन शिकायतकर्ता के प्लॉट पर कब्जा करने के इरादे से तब आगजनी और तोड़फोड़ करवाया, जब वह पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी। दोनों भाई लगातार शिकायतकर्ता के परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। गौरतलब है कि रिजवान सोलंकी भू माफिया के रूप में चिन्हित हैं और उन पर जबरदस्ती लोगों की जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप हैं। उपरोक्त घटना के बाद वह 2 दिसंबर 2022 से जेल में निरुद्ध हैं।

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