बाबरी विध्वंस केस: 30 सितम्बर को फैसला, सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश

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लखनऊ। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत बाबरी विध्वंस के करीब 27 साल बाद 30 सितम्बर को इस बहुप्रतीक्षित मामले में अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने आदेश दिया है कि 30 सितंबर को फैसला आने के समय सभी आरोपी अदालत में मौजूद रहें। इस मामले में पूर्व उप …

लखनऊ। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत बाबरी विध्वंस के करीब 27 साल बाद 30 सितम्बर को इस बहुप्रतीक्षित मामले में अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने आदेश दिया है कि 30 सितंबर को फैसला आने के समय सभी आरोपी अदालत में मौजूद रहें।

इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, भाजपा नेता विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सीबीआई की विशेष अदालत मेें 351 गवाह और लगभग 600 दस्तावेजी सुबूत पेश किये जा चुके है।

सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बताया कि अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एक सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने लखनऊ में विवादित ढांचा विध्वंस मामले की सुनवाई करने वाली विशेष सीबीआई अदालत की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था।

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