लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को सुनाई गई सजा-ए-मौत

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Edited By Amrit Vichar
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बहराइच, श्रावस्ती। श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक को तीन जून 2023 को घर से बुलाकर आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को नहर पटरी के किनारे फेंक दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही चार लाख रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है।

श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर पैडा गांव निवासी नाबालिक को गांव निवासी शील कुमार घर से बुला ले गया था। श्रावस्ती दीवानी न्यायालय के सहायक लोक अभियोजक सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नाबालिक के साथ शील कुमार ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद बालिका की हत्या कर शव को फेंक दिया था। शव मिर्चिहा नहर पटरी के निकट झाड़ी से बरामद हुआ था।

नाबालिक के पिता की तहरीर पर थाना प्रभारी उमेश सिंह ने दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक  के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक उमेश सिंह, पैरोकार कैलाश शर्मा तथा मॉनिटरिंग सेल ने पॉक्सो एक्ट श्रावस्ती में विशेष पैरवी की। विवेचना अधिकारी सीओ इकौना संतोष कुमार ने 15 जून को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में हत्या और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शील कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर चार लाख रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है। कोर्ट का फैसला सुनते ही आरोपी रोने लगा। साथ ही उसके परिवार के लोग भी बदहवास हो गए।

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