मिर्जापुर: हत्या के मामले में सोनभद्र एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रहे खब्बू तिवारी बाइज्जत बरी 

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Edited By Amrit Vichar
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मिर्जापुर। सोनभद्र जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट से पूर्व-विधायक खब्बू तिवारी को राहत मिली है। कोर्ट ने हत्या के मामले में उन्हें बाइज्जत बरी किया है। पूर्व विधायक पर 26 साल पहले मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट से अयोध्या की गोसाईगंज सीट से पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को हत्या के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। 1997 से ही पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी पर सोनभद्र में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गुरूवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में 3 जून 1997 को हिंडाल्को कम्पनी में ठेकेदारी को लेकर एक हत्या हुई थी। जिसमें खब्बू तिवारी समेत तीन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोनभद्र जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा आज उनको इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया। खब्बू तिवारी की तरफ से अधिवक्ता धर्मेद्र दुबे और विकास शुक्ला ने बहस की।

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