सौम्या विश्वनाथन हत्या मामला: अदालत कल सुना सकती है सजा, 15 साल बाद मिलेगा इंसाफ
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत 2008 में टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के पांच आरोपियों को बृहस्पतिवार को सजा सुना सकती है। एक अग्रणी अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वालीं विश्वनाथन की 30 सितंबर को तड़के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम के बाद घर लौट रही थीं।
पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने 18 अक्टूबर को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या और समान मंशा के अपराध के लिए दोषी ठहराया। उन्हें संगठित अपराध करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया क्योंकि घटना में पीड़ित की मृत्यु हो गई। इन अपराधों में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान है।
अदालत ने पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया। अदालत ने कहा था, ‘‘सजा 26 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।’’
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