दो जगहों से बनाया वोट तो एक वर्ष की सजा और जुर्माना: चंद्रप्रकाश सिंह

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बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला प्रशासन ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का शुभारम्भ करते हुए साफ किया कि यदि कोई व्यक्ति दो जगहों से अपना वोट बनवाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ एक साल की सजा का भी प्रावधान है।

जिलाधिकारी चन्द्रप्रकाश सिंह ने यहां डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मताधिकार बेहद जरूरी है। एक जनवरी वर्ष 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग प्रारूप 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जागरूकता भी जरूरी है। बीएलओ द्वारा बूथ, तहसील व जिले स्तर पर भी वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जा रहा है।

उन्होंने ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता द्वारा अपना नाम दर्ज करवाया जा सकता है। उन्होने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा दो जगह अपना वोट बनवाया गया है, तो उसके विरूद्व एक साल की सजा व तीन हजार रूपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक कुमार मिश्रा, एसडीएम सदर देवेन्द्र पाल, डीआईओएस शिव कुमार ओझा आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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