इलाहाबाद हाईकोर्ट: सिकरौरा कांड की सुनवाई शुक्रवार को भी रहेगी जारी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को बहुचर्चित सिकरौरा कांड की सुनवाई जारी रही। सुनवाई के दौरान माफिया बृजेश सिंह ने अपने आप को कोर्ट के समक्ष बेगुनाह साबित करने का प्रयास किया। माफिया ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर उक्त मामले में फसाया है। माफिया की दलील पूरी होने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से बहस जारी है।
समयाभाव की वजह से बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। पीड़िता हीरावती की ओर से दाखिल अपील पर मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। घटना में माफिया बृजेश सिंह सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
वाराणसी अदालत ने सुनवाई कर सभी आरोपियों को बारी कर दिया था। याची ने इसी आदेश को चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने याची सहित मामले के सभी गवाहों की गवाही सुनी।
माफिया बृजेश सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सन 1987 में वाराणसी के बलुआ थाना अंतर्गत सिकरौरा कांड को डकैतों ने अंजाम दिया था। उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने कागजों में हेरा-फेरी करके उन्हें अभियुक्त बना दिया।
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