संभल: पति की हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावास, सोते समय पति पर पेट्रोल छिड़क कर लगा दी थी आग
अदालत ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। अदालत ने पति की हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 15 अप्रैल 2019 को थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बिचैटा काजी में घटना को उस समय अंजाम दिया गया था जब घर में लिहाफ ओढ़ कर सो रहे पति पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बिचैटा निवासी हरवीर पुत्र महेंद्र सिंह ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 15 अप्रैल 2019 की सुबह करीब छह बजे उसका भाई सत्यवीर उम्र 25 वर्ष, घर में लिहाफ ओढ़ कर सो रहा था। वह अपने पिताजी के साथ गेहूं काटने के लिए खेत पर गया था। साथ ही भाई से ये कह कर गया था कि खेत पर चाय लेकर आना। घर पर भाई सत्यवीर और उसकी पत्नी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी थे।
आरोप है कि इसी बीच भाभी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी ने सोते समय उसके भाई पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जिससे सत्यवीर बुरी तरह झुलस गया था। पास पड़ोस के लोगों ने घायल को इलाज के लिए चन्दौसी सीएचसी भेजा था। पुलिस ने उसी दिन हरवीर की तहरीर पर प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। इसी बीच इलाज के दौरान सत्यवीर की मौत हो गई।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सहदेव सिंह ने विवेचना आरंभ करते हुए साक्ष्यों को एकत्र कर प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के यहां विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर बहस कर दलीलें पेश कीं। सोमवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव द्वितीय ने आरोपी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं देवी को धारा 302 आईपीसी में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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