बदायूं: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
दोषी पर एक लाख रुपये लगाया जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार : चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने आजीवन कारावास समेत एक लाख रुपये जुर्माना की सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 15 जनवरी 2019 को दोपहर लगभग तीन बजे अभियुक्त मुनेश उनकी चार साल की बेटी को उठाकर ले गया था।
अपने घर पर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। उस दौरान वह घर पर नहीं थे और मजदूरी करने गए थे। उनकी पत्नी अपने मायके दिल्ली गई थी। घर पर छोटे-छोटे बच्चे ही थे। वह जब अपने घर लौटकर आए तो उनकी बेटी रो रही थी। उन्होंने बेटी से पूछा तो वह डर की वजह से उसने कुछ नहीं बताया। जब उनकी पत्नी घर लौटी तो बेटी ने रोते हुए उसे घटना के बारे में बताया। तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने कहा कि आरोपी का चालान किया जाएगा लेकिन कार्रवाई नहीं की। तो पीड़िता के पिता कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। न्यायालय में थाना अलापुर क्षेत्र के गांव कुतराई निवासी मुनेश पुत्र नरेश के खिलाफ दुष्कर्म करने के ओराप में मुकदमा चलाया गया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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