रायबरेली: कोर्ट ने हत्या व लूट के मामले में दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया अर्थदंड
रायबरेली। अदालत ने डीह थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले हुए लूट व हत्या से जुड़े एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को उम्रकैद व 33 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला कोर्ट संख्या चार की अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह ने शनिवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ला के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतक की मां सुंदारा ने थाना डीह में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादिनी का बेटा संजय आम के बाग की रखवाली करता था। बाग में ही संजय 26 जुलाई 2020 को मृत पाया गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद डीह थाना क्षेत्र के पूरे मुकंदी मजरे बारा निवासी राममिलन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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