बरेली: कार्रवाई का आदेश कागजी...बिना पंजीकरण के चल रहे होटल और बरातघर

अब एक बार फिर ऐसे होटल और बरातघरों पर कार्रवाई की तैयारी, कमिश्नर ने नगर आयुक्त को दिए निर्देश

बरेली: कार्रवाई का आदेश कागजी...बिना पंजीकरण के चल रहे होटल और बरातघर

बरेली, अमृत विचार। शहर में बिना पंजीकरण के चल रहे होटल और बरातघरों पर कार्रवाई के आदेश कागजी साबित हो रहे हैं। फिलहाल, एक फिर ऐसे होटल और बरातघरों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में कमिश्नर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं।

दरअसल, शहर से लेकर जिले भर में सैकड़ों की तादात में हाेटल, लान, गेस्ट हाउस बिना पंजीकरण के ही संचालित हो रहे हैं। नियमानुसार, सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। 1867 में ब्रिटिश हुकूमत में बनाया गया 156 साल पुराना कानून अब लगभग निष्प्रभावी हो चुका है। इस नियम की अनदेखी पर एक रुपये के जुर्माने का नियम होने की वजह से होटल संचालक भी गंभीर नहीं हैं। वहीं, अधिकारी भी इसको लेकर संजीदा नहीं हैं। कुछ समय पहले अमृत विचार ने मामले को उठाया था। इस संबंध में तत्कालीन डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने सिटी मजिस्ट्रेट को मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट ने क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय में होटेलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के साथ बैठक की थी, इसमें उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन होटल न चलाने का आदेश दिया था। चेतावनी दी थी कि बिना पंजीकरण संचालन पर कार्रवाई होगी, लेकिन आदेश कागजों तक सीमित रहा। अब मामले में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने नगर आयुक्त को बिना पंजीकरण वाले होटल, बरात घरों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

आदेश के बाद पंजीकरण न कराने की हुई थी अपील
मैनपुरी के होटल मालिक तोताराम यादव की याचिका पर पिछले महीने हाईकोर्ट ने सराय एक्ट में बदलाव का आदेश दिया है। पर्यटन महानिदेशक की ओर से सराय एक्ट में संशोधन के लिए पत्र भेजा था, जिसमें एक्ट में बदलाव से होटेलियर को रजिस्ट्रेशन कराने में सहूलियत मिलने की बात कही गई थी। महानिदेशक के पत्र के आधार पर होटेलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने भी इस पत्र को ग्रुप में शेयर कर सभी होटलियर से अपील की थी कि प्रदेश सरकार नया होटल एवं अन्य संपूरक आवास अधिनियम 2023 पास करने जा रही है। ऐसे में उन्होंने सराय एक्ट में पंजीकरण कराने के लिए रुकने की बात कही थी।

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