कासगंज : हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा, दोषियों को अर्थदंड भी
जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
कासगंज, अमृत विचार : थाना ढोलना से संबंधित हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषियों को 10-10 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
31 जनवरी 2006 को थाना ढोलना के गांव रहमतपुर में घर में घुसकर गांव के ही वीरी सिंह, रामपाल, दिनेश और मोहन लाल ने राकेश की पत्नी रामवती व अन्य परिजनों के साथ मारपीट की। विरोध करने पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग की गई। गोली लग जाने से रामवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के संबंध में न्यायालय के आदेश से वीरी सिंह, रामपाल, दिनेश और मोहन लाल के विरुद्ध थाना ढोलना में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय उपस्थित आए आरोपियों ने घटना से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की। सुनवाई के दौरान आरोपी रामपाल की मौत हो गई। न्यायायल ने तीन आरोपियों के विरुद्ध वाद पर सुनवाई की। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह युदवंशी ने घटना के पक्ष में गवाहों और सबूतों को पेश किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों दोषियों को 10-10 साल का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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