बहराइच: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त पर लगाया तीस हजार का जुर्माना, 30000 का अर्थदंड
बहराइच, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 30 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सुरेंद्र कुमार मौर्या ने बताया कि 17 जून 2016 को पयागपुर थाने की एक गांव निवासी मां ने अपनी 15 वर्षीय नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एसपी को पत्र सौंपा था। पत्र में पीड़ित मां ने कहा कि था उसकी बेटी छह जून 2016 की रात अपने घर में सो रही थी।
इसी दौरान रात दो बजे थाना पयागपुर के राजापुर गांव निवासी पंगुल उर्फ अवधनरेश सिंह ने घर में घुसकर बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। बेटी के शोर मचाने पर वह बिटिया को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था। एसपी के निर्देश पर पयागपुर थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में सौंपा था।
शासकीय अधिवक्ता मौर्या ने बताया कि मुकदमें में बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरूण माहित निगम ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद गवाहों व पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाते हुए अधिकतम तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने अभियुक्त को तीस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा।
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