लखीमपुर-खीरी: कानूनगो और मुंशी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज

लखीमपुर-खीरी: कानूनगो और मुंशी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज

लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। मोहम्मदी तहसील में बुधवार को रिश्वत लेते पकड़े गए कानूनगो के मुंशी के मामले में एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो और मुंशी के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। 

थाना उचौलिया के गांव मठवाल देवता निवासी मकरंद ने अपने भाई रामनिवास की तरफ से प्रभारी निरीक्षक थाना एंटी करप्शन इकाई लखनऊ मण्डल, लखनऊ को एक शिकायती पत्र 22 दिसंबर 2023 को दिया था। जिसमें कहा गया था कि उसकी जमीन की पैमाइश राजस्व संहिता धारा 24 के तहत होनी है। कानूनगो पैमाइश के बदले पन्द्रह हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। 

रिश्वत का रुपया काननूगो अनंगपाल सिंह अपने एक प्राइवेट मुंशी अशोक कुमार के माध्यम से लेता है और उनसे भी उसी के माध्यम से 15000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। प्राइवेट मुंशी अशोक कुमार तहसील परिसर में ही 25 वर्षों से सरकारी आवास में रह रहा है। प्रभारी निरीक्षक लखनऊ इकाई के आदेश पर निरीक्षक वकील पांडेय ने शिकायत पत्र की गोपनीय जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई। 

इस पर 26 दिसंबर को एंटी करप्शन टीम निरीक्षक संध्या सिंह के नेतृत्व में गठित की गई। टीम में निरीक्षक नुरुल हुदा खान, वकील पाण्डेय, सुशील कुमार, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, सिपाही शैलेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार आनन्द,  जितेन्द्र कुमार आदि को शामिल किया गया। टीम प्रभारी की मांग पर लखीमपुर सीडीओ ने साक्षी के रूप मे दो सरकारी कर्मचारी सौरभ कुमार अखिलेश कुमार को भेजे। 

टीम दोनों कर्मचारियों को साथ लेकर 27 दिसंबर 23 को तहसील परिसर पहुंची और मुंशी अशोक कुमार निवासी बुद्धापुरवा थाना निघासन को गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी को लेकर कोतवाली पहुंची और पूछताछ की। टीम प्रभारी ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। टीम ने उसका मोबाइल भी कब्जे में लिया है। पुलिस ने मुंशी और कानूनगो अनंगपाल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7/12 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। टीम आरोपी मुंशी को अपने साथ लेकर लखनऊ वापस चली गई। 

रिश्वत चाहे जितनी हो मुंशी को मिलते थे एक हजार रुपए
लखीमपुर खीरी। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक आरोपी मुंशी अशोक कुमार ने पूछताछ करने पर टीम को बताया कि वह वर्ष 2019 से इसी कार्यालय आवास में रहता है और कानूनगो की ओर से रिपोर्ट आदि बनाता है। धारा 24 राजस्व संहिता के तहत पैमाइश का कार्य वह पिछले दो वर्षाे से कानूनगो अनंगपाल सिंह के लिए करता आ रहा है। जहां कानूनगो कार्य करने जाते हैं। वहां उसे भी साथ ले जाते हैं।वह पैमाइश के दौरान जरीब रखने का कार्य करता है।  

उसने यह भी बताया की  न तो वह संविदा कर्मी है और न ही उसे किसी सक्षम अधिकारी से कोई अधिकार दिया गया है। रिश्वत के रूप मे जो पैसा मिलता है। उसमे से मात्र एक हजार रुपये एक इवेन्ट की कारवाई पर दिया जाता है। रिश्वत की धनराशि चाहे जितनी हो।

डीएम ने कानूनगो को किया निलंबित 
लखीमपुर खीरी। तहसील मोहम्मदी में राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) अनंगपाल सिंह के विरूद्ध डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने विभागीय कारवाई शुरू कर दी है। डीएम ने बताया कि रिश्वत लेने के मामले में कानूनगो को निलंबित किया गया है। साथ ही उसे धौरहरा तहसील के भूलेख अनुभाग से अटैच किया गया है।

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