Kanpur News: सपा विधायक के गनर की लोकेशन मंगवाने की याचिका खारिज, इस दिन होगी आगजनी मामले में सुनवाई..

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के गनर कफील की लोकेशन, कॉल डिटेल व सर्विस रजिस्टर मंगाने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में बचाव पक्ष ने गनर की लोकेशन की मांग की थी।

कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गनर कफील की लोकेशन, कॉल डिटेल व सर्विस रजिस्टर मंगाने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मंगलवार को आगजनी मामले में सुनवाई की जाएगी। सपा विधायक व उनके भाई की लोकेशन के बाद बचाव पक्ष ने गनर की लोकेशन की मांग की थी। 

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के झोपड़ी में आगजनी कांड के आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी का मामला एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। सपा विधायक व उनके भाई की लोकेशन व कॉल डिटेल घटना के समय मौके पर नहीं मिली थी। जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लोकेशन मोबाइल की है न कि आरोपी की।

इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता सईद नकवी की ओर से गनर कफील की लोकेशन, कॉल डिटेल व सर्विस रजिस्टर निकलवाने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर सहायक शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल की गई थी। 

मामले में सुनवाई होने के बाद सोमवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने गनर की लोकशन निकलवाने की याचिका खारिज की। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से दाखिल की गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। मामले में मंगलवार को अगली सुनवाई होगी।

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