नैनीताल: एचएमटी कर्मचारी आवासीय कॉलोनी में 24 घंटे के भीतर पानी आपूर्ति का आदेश

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। एचएमटी प्रबंधन की ओर से एचएमटी कर्मचारी आवासीय कॉलोनी, अमृतपुर, रानीबाग में पानी की आपूर्ति बंद करने के खिलाफ एचएमटी कामगार संघ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एचएमटी प्रबंधन से 24 घंटे के भीतर जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई ।

एचएमटी कामगार संघ ने हाईकोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में केंद्र सरकार की ओर से एचएमटी फैक्ट्री को सशर्त बंद करने की अनुमति दी थी। इसके अनुसार वर्ष 2007 के नेशनल पे स्केल पर वीआरएस/वीएसएस पैकेज या छंटनी मुआवजा देने के बाद ही फैक्ट्री को बंद किया जा सकता था।

एचएमटी वॉच फैक्ट्री प्रबंधन ने याचिकाकर्ताओं को 2007 के नेशनल पे स्केल पर वीआरएस/वीएसएस पैकेज नहीं दिया है इसलिए प्रबंधन ने स्वयं बंद करने के आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस संबंध में कामगार संघ ने हाईकोर्ट में याचिका पूर्व में दायर की थी जो अभी भी न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इस बीच प्रबंधन ने आवासीय कॉलोनी को जबरन खाली करानेके लिए जलापूर्ति बंद करने का प्रयास मनमाना और अवैध है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों केंद्र सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, एचएमटी वॉच फैक्ट्री प्रबंधन को एचएमटी कर्मचारी आवासीय कॉलोनी, अमृतपुर में 24 घंटे में पानी की आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आवासीय कॉलोनी में रह रहे लोगों को जल शुल्क का भुगतान करना होगा।

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