रामपुर: जयाप्रदा की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ीं, कोर्ट ने फिर जारी किया गैर जमानती वारंट

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Published By Vikas Babu
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फाइल फोटो

रामपुर, अमृत विचार: पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार के थानों में आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई चल रही है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जयाप्रदा के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना दिया गया। उन्होंने अपने मुवक्किल के लिए राहत मांगी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। गैर जमानती वारंट जारी करके  जमानतियों के खिलाफ 446 सीआरपीसी की कार्रवाई कर दी है।

पूर्व सांसद एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह दोनों मामले इन दिनों कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन मामलों में पिछली कई तारीखों से वह कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं, जिस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

पिछले दिनों अदालत ने सख्ती करते हुए जयाप्रदा की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस निरीक्षक की तैनाती के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने अदालत के आदेश पर जयाप्रदा की गिरफ्तारी के लिए विशेष निरीक्षक के नेतृत्व में टीम बनाई है।

टीम पिछले कई सप्ताह से रामपुर से लेकर दिल्ली व मुंबई तक जयाप्रदा की तलाश कर रही है,लेकिन अभी तक पुलिस उनको तलाश नहीं कर सकी। बुधवार को इस मामले में पुलिस ने जयाप्रदा के नहीं मिलने के बारे में कोर्ट को अवगत कराया। जबकि जयाप्रदा के अधिवक्ता अजहर खां ने राहत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। जमानतियों के खिलाफ 446 की कार्रवाई कर दी है। अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख नियत की है।

अब तक पांच बार हो चुके वारंट जारी
फिल्मी अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार थाने में आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमें दर्ज हुए थे। जिसके बाद से दोनों मामलों में लगातार सुनवाई चल रही है,लेकिन जयाप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हो रही हैं। इस तरह से अब तक पांच बार गैर जमानती वारंट  जारी किए जा चुके हैं। साथ ही उनके जमानतियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

पुलिस भी दे रही थी दबिश, जयाप्रदा को नहीं कर सकी गिरफ्तार
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि पिछली तारीखों पर पेश नहीं होने के कारण पुलिस को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। लेकिन बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि जयाप्रदा के संभावित पतों पर पुलिस उनको तलाशने गई थी लेकिन, वह नहीं मिल सकीं। जिस कारण पूर्व सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यही रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में पेश की है। उनके अधिवक्ता द्वारा राहत देने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था।उसको खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में 25 जनवरी को सुनवाई होगी।

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