सुल्तानपुर : अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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दो साल पूर्व किशोरी के अपहरण व दुराचार का था आरोप 

सुल्तानपुर, अमृत विचार। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के एक मोहल्ले से दो साल पूर्व किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने दोषी मोहम्मद समीर शुक्रवार को  20 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का 75 फीसदी बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। 

विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश मिश्र के मुताबिक कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की किशोरी का 12 जून 2021 को मोहल्ले के ही आरोपी मोहम्मद समीर ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने अभियुक्त मोहम्मद समीर को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।

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