सुलतानपुर: अपहरण और दुराचार के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा
कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र एक साल एक माह 24 दिन में कर पीड़िता को दिया न्याय
सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थानाक्षेत्र जामो के एक गांव में बीते साल पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुराचार करने के दोषी राजेश उर्फ चन्दी को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सोमवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। वहीं अदालत ने दोषी के पिता राधेश्याम उर्फ बनवारी के खिलाफ साक्ष्य साबित न होने के चलते उसे बरी कर दिया। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है ।
एडीजीसी विवेक सिंह के मुताबिक किशोरी का आरोपी ने 30 मई 2022 को अपहरण कर दुराचार किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी व उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहो के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र एक साल एक माह 24 दिन में किया।
कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि का 50 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। वहीं कोर्ट ने मोतिगरपुर से पॉक्सो एक्ट से जुड़े छेड़छाड़ के अन्य मामले में सोमवार को ही दोषी लवलेश को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई। विशेष लोक अभियोजक रवींद्र प्रताप सिंह ने मामले की पैरवी कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया।
