Banda News: अपहरण कर किया था दुष्कर्म...कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 25 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया
बांदा में दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास
बांदा, अमृत विचार। प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय से 25 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अपराधों में अभियुक्तों को प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम में गुरुवार को नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित कराया गया।
गौरतलब हो कि अभियुक्त जावेद उर्फ राहुल पुत्र उस्मान निवासी मोहल्ला खुटला ने 20 मई 2019 को थाना अतर्रा क्षेत्र में टेम्पो से बुखार की दवा लेने गई नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। फोन पर पीड़िता के परिवारीजनों को गालीगलौज व जान से मारने की धमकी दी गई थी।
इस सम्बन्ध में पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना अतर्रा में धारा 363/504/506 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। 23 जून 2019 को पीड़िता को बरामद कर मेडिकल परीक्षण व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया गया था।
मेडिकल परीक्षण व बयान के बाद धारा 376/366 आईपीसी व धारा 4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई थी। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र तिवारी द्वारा सम्पादित करते हुए साक्ष्यों का प्रभावी संकलन कर न्यायालय में 29 अगस्त 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल निर्मला व पैरोकार कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त जावेद उर्फ राहुल पुत्र उस्मान उपरोक्त को न्यायालय एएसजे द्वारा 25 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
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