रायबरेली: अपहरण के दोषी को चार साल की कैद, अदालत ने लगाया पांच हजार का जुर्माना
रायबरेली, अमृत विचार। अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र से जुड़े अपहरण के एक मामले में कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना जायस में 19 नवंबर 2009 को दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान पीड़िता को मुस्ताक अहमद बहला फुसलाकर साथ ले गया। पुलिस ने विवेचना के बाद मुस्ताक अहमद, समीउल्ला, मुस्तकीम, छिटई, मुन्ने, गफ्फार, मोहनलाल, राजबहादुर व नूरअली के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। ट्रायल के दौरान नूरअली की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुस्ताक को कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शेष सातों आरोपियों को बरी कर दिया।
