सुलतानपुर चिकित्सक हत्याकांड: अजय नारायण और ड्राइवर की जमानत खारिज

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Published By Jagat Mishra
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सुलतानपुर,अमृत विचार। जयसिंहपुर के संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी की हत्या के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह और उसके ड्राइवर दीपक सिंह की जमानत अर्जी सेशन जज जेपी पांडेय खारिज कर दी। 

शास्त्री नगर मोहल्ले में बीते 23 सितंबर की शाम चिकित्सक घनश्याम तिवारी को आरोपियों ने पीटकर मरणासन्न कर ई-रिक्शे पर लादकर घर भेज दिया था। घायल चिकित्सक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई थी। वादिनी के वकील संतोष पांडेय ने जमानत का विरोध कर अर्जी निरस्त करने की मांग की। कोर्ट ने आरोपियों का कृत्य गंभीर मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

मासूम के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
दीवानी के बगल सात साल पूर्व बस में तीन साल की बच्ची से दुराचार कर हत्या करने के दोषी महेश तिवारी को न्यायाधीश एकता वर्मा ने उम्र कैद और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बढ़ैयावीर निवासी लालजी शुक्ल की बस में 18 जून 2017 को दीवानी के बगल शव मिला था जिसका मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया था। हालांकि मृतका की पहचान मुकदमे के दौरान नहीं हो सकी। विवेचना में पुलिस ने जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदिया निवासी महेश तिवारी पुत्र राज बहादुर पर चार्जशीट दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुना कर जेल भेज दिया।


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