UP में बैंक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में पांच दोषियों को तीन साल जेल की सजा

UP में बैंक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में पांच दोषियों को तीन साल जेल की सजा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राज्य में बैंक लिपिक भर्ती परीक्षा के दौरान किसी और की जगह पेपर देने से संबंधित 2014 के एक मामले में छह आरोपियों में से पांच को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।  ये मामला साल 2014 का है, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई। 

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि अदालत में पेश नहीं होने वाले छठे आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है और सजा सुनाने के लिए 21 मार्च की तारीख तय की गई है। गाजियाबाद स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छह आरोपियों को दोषी ठहराया है, जिनमें बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा 2014 में आयोजित परीक्षा में किसी अन्य के जगह पेपर देने वाले नवीन तंवर और सावन कुमार, अभ्यर्थी अमित सिंह तथा अजय पाल सिंह और बिचौलिये सुग्रीव सिंह गुर्जर तथा हनुमत सिंह गुर्जर शामिल हैं। 

ये भी पढ़ें- पंजाब: जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार को लेकर कैदियों ने की तोड़फोड़, दागे गए आंसू गैस के गोले