लोकसभा चुनाव: राजनीतिक गतिविधियों के लिए धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकेंगी पार्टियां
गोंडा में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की गाइडलाइन
गोंडा, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं कर सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के तहत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें राजनैतिक दलों के लिए कई तरह की गाइडलाइन जारी की गयी है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों के लिये नहीं किया जायेगा। सरकारी कार्यालय के परिसर या सरकारी गेस्ट हाउस में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि नही की जायेगी। सरकार के मंत्री आफिशियल वाहनों का राजनैतिक कार्यों के लिये उपयोग नहीं कर सकेंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक गतिविधि में शामिल नही हो सकता है।
अगर ऐसा होता है तो इस आदर्श आचार सहिता का उल्लंघन माना जायेगा और कड़ी कार्रवाई की जायेगी। वाहनों व बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जायेगी। इसके बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झण्डा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर वाहनों पर झण्डे का प्रयोग कर सकेंगे।
उन्होने बताया कि किसी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वहीं किसी भी जुलुस व रैली के लिये जगह, समय व रूट चार्ट का निर्धारण पहले से करके आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना किसी पूर्व सूचना के जुलुस व रैलियों की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान स्थलों के 100 मीटर के दायरों के अन्दर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग , प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी
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