SP MLA Irfan Solanki: इरफान सोलंकी मामले में कोर्ट ने एक बार फिर नहीं सुनाया फैसला...28 मार्च की अगली तारीख

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में इरफान सोलंकी में कोर्ट ने एक बार फिर नहीं सुनाया फैसला

कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी के जाजमऊ के आगजनी कांड मामले में गुरुवार को एक बार फिर फैसला टल गया। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने मामले में अगली तिथि 28 मार्च निर्धारित की है। अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से बहस बीते एक मार्च को पूरी हो गई थी।

कोर्ट ने फैसले की तिथि 14 मार्च निर्धारित की थी। 14 को मो. शरीफ व शौकत के जमानत बंधपत्र दाखिल न होने के कारण 19 मार्च की तिथि निर्धारित की गई। 19 मार्च को न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी।

जिसके बाद 22 मार्च की तारीख तय हुई थी। इधर, जुमे के दिन फैसला आने के चलते कचहरी से लेकर पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। इसके साथ ही पुलिस-प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए।

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आगजनी कांड मामले में शुक्रवार को आने वाला फैसला एक बार फिर से टल गया। सात नवंबर 2022 को नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लग गई थी।

मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई एमपीएमएलए सेशन सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में चल रही है।

शुक्रवार को रिजवान, शौकत अली व इजरायल आटेवाला को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जबकि जमानत पर बाहर मो. शरीफ कोर्ट में पेश हुए। वहीं सपा विधायक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए।

डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि नियम के तहत बहस पूरी होने के बाद 14 दिन के अंदर फैसला सुनाना होता है। कोर्ट में दोनों पक्षों को दोबारा बहस के लिए कहा गया और बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की। 28 मार्च को इरफान समेत सभी आरोपियों को जेल से तलब किया गया है। 

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