बदायूं: वाह री पुलिस...चार पहिया वाहन का हेलमेट न होने पर दिया चालान, कोर्ट ने तलब किया टीआई

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Published By Vikas Babu
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बदायूं, अमृत विचार: वाह रही पुलिस, चार पहिया वाहन के चालक पर हेलमेट न होने पर चालान कर दिया। वाहन स्वामी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निरीक्षक या ट्रैफिक इंस्पेक्टर को 29 मार्च तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली सहसवान क्षेत्र के मोहल्ला नसरुल्लागंज निवासी मुकीम पुत्र इस्माईल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके पास यूपी 24 टी 1395 नंबर का लोडर है। जो चार पहिया है। जिसपर हेलमेट पहनने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके बाद भी उनके वाहन का 25 मई 2023 को छह बजकर 18 मिनट पर हेलमेट न पहनने पर चालान कर दिया गया। कहा कि चालान करने वाले उपनिरीक्षक को तलब करके पता किया जाए कि किस एमवी एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया है।

जिसपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसे आपत्तिजनक बताया है। थाना जरीफनगर के निरीक्षक संजीव कुमार या ट्रैफिक इंस्पेक्टर को 29 मार्च तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि उनके द्वारा अवैध चालान क्यों काटा गया। क्यों न उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

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