गोंडा: मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया दस हजार का जुर्माना
गोंडा, अमृत विचार। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले छपिया थाना क्षेत्र के एक आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के आश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
छपिया थाना क्षेत्र के अगयामाफी गांव के रहने वाले मूसड़ा उर्फ सलमान उर्फ अशफाक पुत्र आशिक अली को छपिसा पुलिस ने वर्ष 2021 में 234 अल्प्राजोलम की नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय को सामने पेश किया था जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था।
मामले में छपिया पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी। ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत पुलिस मामले की प्रभावी पैरवी कर रही थी। शासकीय अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने बताया कि पुलिस के मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी रोली देवी व थाना छपिया के पैरोकार मुख्य आरक्षी भोलानाथ की तरफ से मामले की सशक्त व प्रभावी पैरवी की गयी।
इस पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने आरोपी मूसड़ा उर्फ सलमान उर्फ अशफाक को दोषी ठहराते हुए उसे एक साल के आश्रम कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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