कासगंज: मजूदरों की मौत के मामले में दोषी को दो साल का कारावास, जुर्माना भी डाला

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Published By Vikas Babu
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कासगंज, अमृत विचार: थाना अमांपुर से संबंधित मिट्टी की ढाय में दबकर दो मजदूरों की हुई मौत के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गृहस्वामी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

चार जुलाई 2018 को थाना अमांपुर क्षेत्र के गांव नगला सेविका में रामप्रकाश के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। गांव टिकुरिया निवासी हरिओम और राजकुमार यहां मजदूरी कर रहे थे। 10 फुट गहरी नीव खोद चुकी थी। मजदूर 10 फुट गहरे गड्डे में उतरकर ईंटे निकाल रहे थे कि तभी अचानक अचानक मिट्टी की ढाय गिर गई। 

हरिओम और राजकुमार ढाय में दब गए। जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में भूप सिंह ने  गृहस्वामी रामप्रकाश के विरुद्ध थाना अमांपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की और आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में उपस्थित आए दोषी ने घटना से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की। 

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह यदुवंशी एडवोकेट ने घटना के पक्ष में गवाहों और सबूतों को पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को दो साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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