Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म करने पर मिली 20 साल की सजा, कोर्ट ने 62 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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उन्नाव में किशोरी से दुष्कर्म करने पर मिली 20 साल की सजा

उन्नाव, अमृत विचार। असोहा थानांतर्गत घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 62 हजार जुर्माना भी लगाया है।  

बता दें कि असोहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 29 जनवरी-2023 की रात वह पुरवा अस्पताल गई थी। घर पर उसकी 15 वर्षीय बेटी व दो छोटे बेटे थे। रात करीब डेढ़ बजे गांव का युवक अयोध्या प्रसाद रावत पुत्र स्व. कुशेहर उसके घर में घुस आया और उसकी बेटी से दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 

शोर सुन पड़ोसी जागे तो उन्हें आता देख युवक भाग निकला था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन एसओ असोहा सुरेश कुमार ने जांच के बाद युवक के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर 28 मार्च-2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 

सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों के आधार पर एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा ने अयोध्या प्रसाद  को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
 
गैंगस्टर एक्ट में युवक को छह साल की सजा

गैंग बनाकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर संपति बनाने पर गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने अमित पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। आईओ रियाज अहमद ने उसके विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे जयवीर सिंह नागर ने शासकीय हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलील व साक्ष्य के आधार पर  अमित को दोषी ठहराते हुए छह साल की सजा सुनाई है।

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