आचार संहिता उल्लंघन मामले में सपा विधायक पिंकी यादव को मिली अंतरिम राहत

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव को अंतरिम राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मौजूदा याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले को आगामी 30 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

मालूम हो कि याची ने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान संभल (चंदौसी) में कोरोना दिशा निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर डोर टू डोर भ्रमण करते हुए चुनाव प्रचार किया। बता दें कि यह मामला तब है जब समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पिंकी यादव को संभंल के असमोली सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। 

मौके पर हो रही वीडियोग्राफी से यह स्पष्ट होता है कि लगभग 30-32 वाहनों के साथ करीब डेढ़ सौ व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा करके कॉविड-19 गाइडलाइंस को नजरअंदाज करते हुए पिंकी यादव ने चुनाव प्रचार किया, जिसके कारण पुलिस उप -निरीक्षक संसार सिंह ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51(बी) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1989 की धारा 126 के तहत पुलिस स्टेशन नखासा, संभल में 5 फरवरी 2022 को सपा प्रत्याशी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

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