नैनीताल: संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश के लिए संबंधित विभाग को प्रत्यावेद दे याची
![नैनीताल: संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश के लिए संबंधित विभाग को प्रत्यावेद दे याची](https://www.amritvichar.com/media/2023-06/नैनीताल-हाईकोर्ट2.jpg)
![](https://www.amritvichar.com/media/2024-07/neha-gupta-336.jpg)
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस संबंध में एक नया प्रत्यावेदन संबंधित विभाग को पेश करें। विभाग इस प्रत्यावेदन को चार माह में निस्तारित करेगा।
मामले के अनुसार पर्वतीय शिल्पकार सभा के अध्यक्ष गिरीश लाल आर्या निवासी गोपेश्वर चमोली ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों में रविवार को छुट्टी नहीं दी जाती है। इन विद्यालयों व महाविद्यालयों में पंचाग को देखकर त्रिपता या अष्टमी को अवकाश किया जाता है।
रविवार को अवकाश नहीं होने से यहां पढ़ने वाले छात्र प्रतिगयोगी परीक्षाओ में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं। अष्टमी सप्ताह या दो सप्ताह में किसी भी दिन आ सकती है, यह पंचाग पर निर्भर करता है इसलिए प्रदेश के सभी संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों में रविवार को ही अवकाश घोषित किया जाए। यह संविधान के अनुछेद 14 का भी उलंघन है।