हल्द्वानी: पुलिस ने चोरी में फंसाया, कोर्ट ने बरी किया

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Published By Bhupesh Kanaujia
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हल्द्वानी, अमृत विचार। जिसके खिलाफ कोई सुबूत नहीं था, पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में जेल में बंद कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा तो पुलिस उसके खिलाफ कोई सुबूत पेश नहीं कर पाई। सुबूतों के अभाव में अपर मुख्य जिला जज हल्द्वानी प्रथम ने उसे बरी कर दिया। हालांकि उसे 1 साल 9 महीने तक उस जुर्म की सजा जेल में रहकर भुगतनी पड़ी, जो उस पर साबित नहीं हुई। 

मामले में आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे न्याय मित्र अधिवक्ता व हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा ने बताया कि  9 जुलाई 2022 को अभिषेक कुमार गुप्ता रानीखेत एक्सप्रेस से दिल्ली से काठगोदाम सफर कर रहे थे। उन्होंने फोन चार्जिंग पर लगाया था, जो चोरी हो गया। जीआरपीएफ ने मुकदमा दर्ज किया और 16 नवंबर 2022 को अभिजीत कुमार बिट्टू निवासी धोबीघाट तल्लीताल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे की न्यायालय से प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया गया। वादी पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए, लेकिन गवाही में विरोधाभास था। आरोपी से किसी प्रकार की न तो रिकवरी की गई थी और न ही चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज और न ही आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास था। ऐसे में प्रथम अपर जिला जज हल्द्वानी अमरिंदर सिंह ने उसे दोष मुक्त किया। 

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