नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य लोकसेवा आयोग से एक सप्ताह में मांगा जवाब
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग की ओर से पीसीएस की परीक्षा वर्ष 2016 के बाद अब आयोजित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य लोक सेवा आयोग से कहा है कि इस मामले में एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करें।
मामले के अनुसार गदरपुर व देहरादून निवासी हरेंद्र सिंह व गुलफाम ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य के लोक सेवा आयोग ने राज्य गठन से अब तक पीसीएस की रिक्त पदों पर छह बार प्रतियोगी परीक्षाएं कराईं हैं। पहली परीक्षा 2002 व अंतिम परीक्षा 2016 में कराई गई। 2016 की परीक्षा का परिणाम आयोग ने 2019 में घोषित किया।
बड़ी मुश्किल से आयोग ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की है लेकिन तय समय मे विज्ञप्ति नहीं निकलने से अब वे इसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे है। जनहित याचिका में कहा गया कि आयोग को निर्देश दिए जाएं कि जो लोग विज्ञप्ति जारी नहीं होने की वजह से ओवरएज हो गए व वर्षों से विज्ञप्ति जारी होने का इंतेजार कर रहे हैं आयोग एक बार उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का मौका दे।