Hamirpur: हत्या के दोषी दो भाइयों को मिली उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाया इतने हजार रुपये का जुर्माना...

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Published By Deepak Shukla
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हमीरपुर, अमृत विचार। हत्या के मामले में दोषी दो सगे भाइयों को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक भाई को 23 हजार रुपये व दूसरे को 25 हजार जुर्माना लगाया गया है। 

कुरारा थानाक्षेत्र के रिठारी गांव निवासी त्रिवेणी प्रसाद पुत्र राम प्रकाश ने थाने में 30 सितंबर 2016 की रात 10:30 बजे तहरीर दी। बताया कि वह साथियों के साथ नवरात्र पर्व को लेकर गांव की बड़ी देवी मंदिर में सजावट का काम कर रहा था। रात करीब 9:30 बजे काम से पास मेें नीलू की दुकान पर गया। जहां पहले से गांव निवासी विश्राम सिंह अपने अज्ञात साथियों के साथ शराब पी रहा था। 

उसके पहुंचने पर विश्राम उसे गाली गलौज करने लगा और शराब के लिए रुपये मांगने लगा। मना करने पर विश्राम ने लोड तमंचा उसे मारने को किया। शाेर शराबा सुन उसके भाई आशीष, सुमित व अंकित के अलावा गांव का सुशील गुप्ता उसे बचाने दौड़े। तभी विश्राम ने तमंचे को दबा दिया और गोली उसके भाई आशीष के पेट में जा लगी और वह लहुलुहान होकर गिर गया। 

उसे कुरारा सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां से चिकित्सकों ने कानपुर को रेफर कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने विश्राम के खिलाफ जानलेवा हमला करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं इलाज दौरान पांच अक्तूबर 2016 को आशीष की मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने मामले में सात अक्तूबर 2016 को हत्या की धारा बढ़ाई। 

साथ ही विवेचना दौरान विश्राम के भाई लालू उर्फ शिवनरेश का नाम भी सामने आया। जिनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश ने दोनों भाइयों विश्राम व लालू को मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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