उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामला: अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका की खारिज

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Published By Moazzam Beg
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

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