बरेली: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक वर्ष की कैद, छह लाख का लगा जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। चार लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सुव्रत पाठक ने संजयनगर होली चौराहा निवासी अनिल शर्मा को दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 5 लाख 75 हजार रुपये वादी को बतौर मुआवजा मिलेंगे। 25 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा होंगे।
प्रेमनगर जनकपुरी निवासी अभिषेक अरोरा ने अपने वकील पवन कुमार राठौर और धर्मेन्द्र के जरिए चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि अनिल शर्मा उनकी मदर डेयरी से दूध ले जाता था। 28 फरवरी 2008 से लगातार दूध सप्लाई की सप्लाई की गई। कुल 8 लाख रुपये का बकाया था, जो अनिल को देना था। तकादा करने पर 4 लाख का चेक 2 नवंबर 2017 और दूसरा चेक 2018 का दिया। जब चेक बैंक में जमा किया तो बाउंस हो गया।
साइबर ठगी कर उपभोक्ता के खाते से उड़ाई थी रकम, पीएनबी पर जुर्माना
बरेली : साइबर ठगी कर उपभोक्ता की रकम बैंक खाते से उड़ाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राधेश्याम यादव, सदस्य मुक्ता गुप्ता और प्रशांत मिश्रा की पीठ ने पंजाब नेशनल बैंक पर 4 लाख 40 हजार रुपये उपभोक्ता को 5 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
शहामतगंज स्थित टी कंपनी के प्रोपराइटर दिलीप कुमार बंसल ने अपने वकील सुनील कुमार मित्तल के जरिए आयोग में वर्ष 2021 में अर्जी देकर बताया कि उनका खाता शहामतगंज की पीएनबी शाख में है। 5 जनवरी 2021 को अपने अकाउंट की जानकारी को कस्टमर केयर पर फोन कर बात की थी। प्रतिनिधि से बात करने के बाद ही अकाउंट से 10-10 हजार रुपये डेबिट होने का मेसेज मोबाइल पर आने लगा। बैंक शाखा प्रबंधक से संपर्क कर खाता संचालन रोकने का आग्रह किया।
बैंक की उदासीनता और खाता संचालन में रोक लगाने में देरी के कारण 32 डेबिट ट्रांजेक्सन के जरिए अकाउंट से 3 लाख 20 हजार रुपये डेबिट हो गए। 6 जनवरी 2021 को फिर 10-10 हजार रुपये 11 बार में नेट बैंकिंग के जरिए उड़ा दिए गए। इस तरह खाते से कुल 4 लाख 30 हजार रुपये निकाल लिए गए।
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