बाराबंकी : 14 तक करा लें आधार कार्ड में संशोधन, फिर देना होगा शुल्क 

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
On

यूआईडीएआई ने निर्धारित की 50 रुपये की फीस

बाराबंकी, अमृत विचार। अगर आपने कई वर्षों से अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो यह खबर आपके काम की है। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 जून 2024 (शुक्रवार) है। इसके बाद आधार कार्ड में कुछ भी बदलाव कराने के लिए अापको 50 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ेगा। डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत लिख गई है तो आप यूआईडीएआई के नियमानुसार केवल एक बार ही संशोधन करा सकते हैं। इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, अंकपत्र, कार्यदायी संस्था की ओर से दिया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र में से कोई एक दस्तावेज लाना जरूरी है।

लगभग हर उम्र के लोगों के पास आधार कार्ड के रुप में प्रमुख दस्तावेज है लेकिन देखने में आया है कि काफी समय पहले के बने आधार कार्ड में साफ फोटो न आने के साथ कई लोग दूसरे स्थान पर विस्थापित हो गए हैं या फिर अपने नाम में कुछ बदलाव किया है। ऐसे में आधार कार्ड में भी बदलाव कराने की सुविधा यूआईडीएआई अभी तक क्या था कि कोई भी आधार कार्ड में सिर्फ एक बार अपने निकट के डाकघर में जाकर संशोधन करा सकता था लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए शुल्क लेने की व्यवस्था तय कर दी गई है। अब 14 जून के बाद आधार कार्ड में संशोधन कराने पर 50 रुपये का शुल्क देना होगा।

आधार कार्ड संबंधित कार्य बैंक और डाकघर जैसे सरकारी संस्थानों में प्रमुखता के साथ किया जा रहा है। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार अपने नाम में बदलाव के लिए जिन दस्तावेजों की जरुरत होंगी। उनमें  विकलांगता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, अधिवास प्रमाणपत्र/, निवास प्रमाणपत्र, मनरेगा, एनआरईजीएस जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ पासबुक, अंकतालिका, विवाह प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र/ स्थानांतरण प्रमाणपत्र, सेवा फोटो पहचान पत्र, एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पेंशनभोगी का फोटो कार्ड, राज्य स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी से जारी मानक प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं। डाक अधीक्षक घनश्याम कुमार के अनुसार आधार संशोधन में 14 जून के बाद निर्धारित शुल्क देना होगा।

पता व पिता के नाम में संशोधन कराने के लिए जरूरी प्रपत्र

केंद्र/राज्य सरकार से जारी आवास आवंटन पत्र, बैंक खाता/ डाकघर पासबुक/ विवरण, राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक/नगरपालिका/ग्राम प्रधान/तहसीलदार से सत्यापित यूआईडीएआई से जारी प्रमाण पत्र, विकलांग व्यक्ति के अधिकार नियम 2017 के तहत जारी विकलांगता आईडी कार्ड, बिजली बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं), गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं), अधिवास प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक, संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं), राशन कार्ड/पीडीएस फोटो पहचान पत्र, एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र, टेलीफोन लैंडलाइन/पोस्टपेड/ब्रॉडबैंड बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं), वैध वीजा दीर्घकालिक, मतदाता पहचानपत्र और तीन माह तक पुराना पानी का बिल शामिल है।

यह भी पढ़ेः सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद के साथ की बैठक, नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम

 

संबंधित समाचार