बदायूं: अपहरण करके हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, 55 हजार का जुर्माना
एक युवक व पति-पत्नी को न्यायालय ने माना दोषी, दोषमुक्त किए गए दो आरोपी
बदायूं, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, डकैती कुमारी रिंकू जिंदल ने युवक के अपहरण करके हत्या करने के एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हत्या में आरोपी पति-पत्नी पर भी दोष सिद्ध हो गया है लेकिन उनके अधिवक्ता के अदालत में उपस्थित न होने की वजह से सजा नहीं सुनाई जा सकी। 15 जून को उनकी सजा पर सुनवाई होगी। दोषी पति-पत्नी को जेल भेजा गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली बिसौली क्षेत्र के गांव निजमुद्दीनपुर शाह निवासी अवनीश कुमार गुप्ता ने बिसौली पुलिस को 12 अगस्त 2019 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा विवेक (18) 11 अगस्त शाम छह बजे दूध लेने के लिए घर से गया था लेकिन वह वापस नहीं लौटा है। कई जगह तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। जिसके बाद विवेक के लापता होने पर अवनीश कुमार गुप्ता के पास फिरौती के लिए पत्र आया।
उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना की तो विशेष कुमार उर्फ बम्पी, उसकी पत्नी सपना और अर्जुन के सामने सामने आए। पुलिस ने तीनों को पकड़ा और पूछताछ की। सपना की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से भूसा वाले कमरे में जमीन के अंदर से विवेक का शव बरामद किया।
शव छिपाने में प्रयोग होने वाला सब्बल और जमीन खोदने में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद हुआ। आरोपी विशेष कुमार उर्फ बम्पी ने हत्या के षड्यंत्र में अपने भाई विकास और पिता सत्यपाल के शामिल होने की जानकारी दी। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किए। सभी आरोपियों के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण करने और हत्या करके सबू मिटाने के आरोप में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
सोमवार को न्यायाधीश ने उपरोक्त पत्रावली पर सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। विकास और सत्यपाल को दोषमुक्त कर दिए गए। जबकि विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी अर्जुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पति-पत्नी की सजा पर सुनवाई 15 जून को होगी।
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