सुलतानपुर: महिला आरक्षी से दुराचार मामले में 21 जून को आदेश, व्यापारी से छिनौती के दोषियों को 2 साल की सजा 

Amrit Vichar Network
Edited By Ankit Yadav
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अमृत विचार, सुलतानपुर। हलियापुर थाने की महिला आरक्षी से दुराचार करने के आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट खारिज कर दुराचार तथा अन्य आरोपों में संज्ञान लिया था। पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर ने सेशन कोर्ट में निगरानी दायर कर सीजेएम के आदेश को चुनौती दी है। महिला आरक्षी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि सेशन जज जेपी पांडेय ने याचिका पर सुनवाई कर आदेश के लिए 21 जून की तारीख नियत की है। साल 2021 में हलियापुर थाने में तैनात रही एक महिला आरक्षी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष नीशू तोमर पर मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न कर अश्लील वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुराचार करने, मारपीट, धन हड़पने और गबन के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।

सुलतानपुर: व्यापारी से छिनौती के चार दोषियों को 2 साल की सजा 

सुलतानपुर, अमृत विचार। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में 13 साल पूर्व व्यापारी अमरचन्द सोनी से सोने चांदी से भरा बैग छीनने व हमला करने के चार दोषियों को एसीजेएम अमित सिंह ने  दो-दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 500 रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। लोक अभियोजक श्रीमती ऊषा सिंह के मुताबिक भरथीपुर निवासी अमरचन्द सोनी पुत्र जयनारायन से 2 जनवरी 2011 को सोने चांदी से भरा बैग छीनने के आरोप में दोषियो पर केस दर्ज हुआ था । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 19 अप्रैल 2011को आरोप पत्र न्यायालय भेजा । दौरान विचारण कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पेश गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर गोसाईगंज थानाक्षेत्र के भरथीपुर निवासी जब्बार, गफ्फार, इमरान और राजकुमार को कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है।

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