बदायूं: विधवाओं को मिलेगा पक्का घर, सीएम आवास योजना के तहत दिया जाएगा लाभ
बदायूं, अमृत विचार: मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना में विधवाओं को भी शामिल किया गया है। इससे पूर्व विकलांग, अग्निपीड़ित, आश्रय विहीन आदि पात्रों को इस योजना का लाभ मिलता रहा है। 18 से 40 साल की विधवाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें विकास खंड अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आयुक्त ग्राम विकास का पत्र मिलने के बाद परियोजना निदेशक ने सभी बीडीओ को पात्र विधवाओं की सूची तैयार करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री की तरह ही सीएम आवास योजना में भी पात्र लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये आवास बनाने के लिए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ अब तक आश्रय विहीन, बेसहारा, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले अनुसूचित जन जाति, अग्निपीड़ित और बाढ़ पीडितों के साथ विकलांगजनों को मिलता रहा है। प्रदेश सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए विधवाओं को भी शामिल किया है। योजना के तहत आर्थिक रूप से पात्र विधवाओं को आवास मुहैया कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए विधवा की आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
बीडीओ तैयार करेंगे सूची
इस योजना का लाभ पाने के लिए विधवाओं को विकास खंड कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। बीडीओ द्वारा ही विधवाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिसके निर्देश परियोजना निदेशक द्वारा जारी किए गए हैं।
ऐसे करना होगा आवेदन
विधवाओं को बीडीओ कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण और आधार के साथ आवेदन करना होगा। बीडीओ कार्यालय द्वारा पात्रता की जांच के बाद लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
सीएम आवास का लाभ विधवाओं को भी दिया जाएगा। सभी बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पात्र विधवाओं की सूची तैयार करें। सूची के आधार पर ही आवास का लाभ दिया जाएगा- बलराम कुमार, परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण
यह भी पढ़ें- बदायूं: बिजली घर की मरम्मत का कार्य एक जुलाई से होगा शुरू
