नैनीताल: बड़कोट में पेयजल संकट पर सरकार व पेयजल निगम से मांगा जवाब

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित पेयजल निगम से इस पर विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।  

मामले के अनुसार बड़कोट निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि बड़कोट में पानी का संकट है। इसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी खरीद कर परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रसाशन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया।

समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए, परन्तु अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। आक्रोशित होकर क्षेत्रवासी पिछली 6 जून से क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस समस्या का समाधान एकमात्र  तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पम्पिंग योजना का निर्माण है, इसलिए योजना को शीघ्र स्वीकृति देने की जरूरत है। 

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