सुलतानपुर: हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनवाई आजीवन कारावास की सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने प्रेमिका की जिससे शादी तय हुई थी उसकी हत्या कर दी। न्यायाधीश संतोष कुमार ने हत्यारे को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
ये घटना थाना क्षेत्र कुड़वार के रंकेडीह गांव की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश ने बताया कि घटना की एफआईआर कुड़वार थाने रंकेडीह निवासी राम तीरथ ने नौ दिसम्बर 2020 को दोपहर बाद लिखाई थी, जिसके अनुसार वादी का बेटा दीपक 08 दिसम्बर 2020 की रात भोजन करके छत पर सोने चला गया था। सुबह ज़ब उसे जगाने गए तो उसका रक्तरंजित शव मिला, जिस पर कई चोट थीं। पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि दीपक की शादी हाजीपट्टी थाना धम्मौर में एक किशोरी के साथ तय थी। जबकि परमजीत उसी किशोरी से एक तरफा प्रेम करता था। परमजीत को इसकी जानकारी हुई तो उसने किशोरी से दीपक का फोन नम्बर मांगा और विवाह करने से मना किया। यह भी कहा कि यदि वह नहीं मानेगी तो वह दीपक की हत्या कर देगा और उसी योजना के तहत उसनें रंकेडीह गांव रात मे जाकर छत पर सो रहे दीपक की कुल्हाड़ी व पेंचकस से मार कर हत्या कर दी।
पुलिस ने ज़ब परमजीत को गिरफ्तार किया तो उसने अपराध स्वीकार किया और कुल्हाड़ी पेंचकस बरामद कराया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा तो अभियोजन ने आठ गवाह पेश किये अधिवक्ता जीतेन्द्र श्रीवास्तव ने कथित प्रेमिका का भी परीक्षण करवाया। साक्ष्य के आधार पर जज ने परमजीत को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। आरोपी की गिरफ़्तारी के बाद से जमानत नही हो सकी तथा दौरान विचारण जेल मे बंद रहा।
गवाही देने पर मार डालने की दी थी धमकी
गिरफ़्तारी के बाद से परमजीत की जमानत नहीं हुई है, लेकिन वह जेल से ही बयान न देने का दबाव गवाहों पर बनाता रहा। उसकी कथित प्रेमिका रजनी(काल्पनिक) ने बयान देते समय न्यायालय मे एक चिट्ठी दाखिल की और बताया है कि इसे परमजीत ने जेल से उसके पास भेजा है, जिसमें गवाही देने पर उसकी परिवार सहित हत्या कर देने की धमकी दी है।
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