Bareilly: वाहनों पर ''रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप'' नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

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Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। सर्दी के मौसम में कोहरा और धुंध की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने को परिवहन विभाग ने सभी व्यवसायिक वाहनों में ''रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप'' (रोशनी पड़ने पर चमकने वाली पट्टी) अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने मंडल के चारों जिलों में 11 जनवरी तक विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। इस दौरान यदि कोई वाहन बिना टेप लगा मिलेगा तो वाहन स्वामी को 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप, डाला और छोटा हाथी सरीखे विभिन्न तरह के व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा होता है। इसके चलते तेज गति में आ रहे वाहन के चालक को सड़क पर गाड़ी खड़ी होने का आभास तक नहीं हो पाता है और हादसा हो जाता है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने अब सभी व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप को अनिवार्य कर दिया है। 

रेट्रो टेप न लगा होने पर पहली बार में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन माह कारावास और चालक का तीन माह तक लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इसकी पुनरावृत्ति पर चालक और परिचालकों को छह माह तक कारावास और 10 हजार तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नहीं टेप न होने पर व्यवसायिक वाहनों का प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर रात्रि प्रवर्तन बढ़ाने के साथ ही बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, हाईवे, बैरियर्स पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने के साथ वाहन स्वामियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है।

रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का ये होगा तरीका
साढे़ सात टन तक की गाड़ी (छोटा हाथी, बोलेरो, पिकअप आदि छोटे माल वाहन) में आगे की ओर सफेद और पीछे की ओर 20 मिलीमीटर चौड़ी रिफ्लेक्टिव पट्टी। साढे़ सात टन से अधिक (ट्रक, ट्रॉली आदि वाहनों) में 50 मिलीमीटर की पट्टी आगे सफेद व पीछे लाल रंग की लगाई जाएगी। इसी तरह यात्री वाहन में सफेद, लाल और 55 मिमी का टेप लगाया जाएगा। इसमें स्कूली बसें भी शामिल हैं। रोडवेज बसों में भी इन्हें लगाया जाना जरूरी होगा। ई-रिक्शा में आगे और पीछे 200 मिमी का लाल टेप अनिवार्य रूप से लगाना होगा।

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